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जिला स्तर पर परीक्षा केन्द्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा होगी
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बस दुर्घटना की जांच रिपोर्ट मिलने पर होगी अगली कार्यवाही
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विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा के उत्तर में परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत
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राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार सीधी यात्री बस दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को बीमा क्लेम की राशि दिलवाने के लिए वकील उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करेगी। इसके लिए वे स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान से पृथक चर्चा करेगें। श्री राजपूत आज विधानसभा में विपक्ष द्वारा विगत 16 फरवरी को सीधी जिले के थाना रामपुर नैकिन क्षेत्रान्तर्गत हुई यात्री बस दुर्घटना के संबंध में लाये गये स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे।
गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि दुर्घटना तो दुर्घटना होती है,जिसे रोका नही जा सकता लेकिन, मध्यप्रदेश सरकार का प्रयास होगा कि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होने कहा कि प्रजातंत्र के इस मंदिर में प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमें किसी भी घटना- दुर्घटना के दोनो ही पक्षों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेना चाहिए कि उसे कैसे रोका जाये।
श्री राजपूत ने चर्चा में अनेक विधायकों द्वारा भविष्य में परीक्षा केंद्र जिला स्तर पर ही बनाये जाने की मांग पर आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान से चर्चा करेंगे, क्योंकि दुर्घटना के दौरान यात्री बस में अधिकांशतः ए.एन.एम के परीक्षार्थी सवार थे, जिनकी नहर में बस डूबने से मृत्यु हुई। श्री राजपूत ने सदन को बताया कि संभागायुक्त रीवा द्वारा उक्त बस दुर्घटना की मजिस्ट्रीयल जांच के लिए अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी को आदेष दिये गये हैं। मजिस्ट्रीयल जांच जिन बिन्दुओं पर आधारित होगी, उनमें घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई , घटना के लिऐ कौन-कौन उत्तरदायी है तथा भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए उपायध्सुझाव मांगे गये हैें।
गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि बस दुघर्टना की सूचना मिलते ही सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान को इस ह्रदय विदारक घटना से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें परिवहन मंत्री होने के नाते मंत्रालय में उपस्थित रहकर घटना से संबंधित व्यवस्थाएँ करने के लिये कहा। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रदेश के दो वरिष्ठ मंत्री तुलसी सिलावट एवं रामखेलावन पटेल को घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी के लिये रवाना किया एवं कैबिनेट और दमोह में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम को निरस्त करने के निर्देश दिये। दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिये सैन्य अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा तत्काल मदद के रूप में प्रभावित परिवारों को प्रत्येक मृतक की अंत्येष्टि के लिये 10 हजार रुपये एवं शवों को गंतव्य तक ले जाने के लिये शासकीय वाहन उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा 47 मृतकों के परिवारजनों को 7-7 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई। शेष परिवारों के दावेदारों की जाँच की जा रही है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि यह सही नहीं है कि दुर्घटनाग्रस्त बस क्रमांक एमपी-19 पी -1882 का पंजीयन, परमिट, फिटनेस और इंश्योरेंस समाप्त हो चुका था। वाहन सतना आरटीओ में एक मई, 2014 को एक मई 2014,को वाहन सतना आरटीओ में एक मई, 2014 को पंजीकृत था। उक्त 32़2 सीटर वाहन का विनिर्माण वर्ष एक जनवरी, 2014 तथा उसका फिटनेस वर्ष 2021 तक वैध है। वाहन का बीमा 28 सितम्बर, 2021 तक वैध है, जिसकी पॉलिसी न्यू इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी है। वाहन को परमिट 23 मई, 2020 को जारी किया गया, जिसकी वैधता 12 मई, 2025 तक है।
प्रदेश में बिना परमिट एवं ओव्हरलोड और अनफिट बसों के संचालन के जवाब में परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2019 एवं 2020 में बिना परमिट, ओव्हरलोड, अनफिट एवं निर्धारित गति से तेज चलने वाली बसों पर क्रमशः 12 हजार 397 वाहनों एवं 3399 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इस वर्ष 24 फरवरी, 2021 तक 1066 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिस पर 3 करोड़ 60 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया। श्री राजपूत ने कहा कि दुर्घटना में जो कार्यवाही की गई, वह पर्याप्त है। धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड विधान का अपराध दर्ज किया गया, बाद
में 304 आईपीसी बढ़ाई गई। आरोपी चालक को 17-02-20212 को गिरफ्तार किया गया तथा वाहन स्वामी कमलेश्वर सिंह परिहार को भी आरोपी बनाया गया है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन एमपी-19पी-1882 के चालक बालेंद्र कुमार विश्वकर्मा का चालक लायसेंस क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रीवा द्वारा दिनांक 16-02-2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सतना द्वारा दिनांक 16-02-2021 को निरस्त किया गया तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार रीवा संभाग द्वारा दिनांक 19-02-2021 को बस के अनुज्ञा-पत्र को भी निरस्त किया गया। रीवा-शहडोल राज्य राजमार्ग क्रमांक-57 के रख-रखाव में लापरवाही बरतने के लिये मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संभागीय प्रबंधक एम.के. जैन, सहायक महाप्रबंधक अमित नार्गेश एवं प्रबंधक बी.पी. तिवारी को दिनांक 17-02-2021 को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। शांति प्रकाश दुबे प्रभारी परिवहन अधिकारी सीधी को अपने पदेन कर्तव्यों में लापरवाही करने के कारण दिनांक 17-2-2021 को निलम्बित किया गया। Jansampark Madhya Pradesh