रात्रि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा कलेक्टर अनुग्रह पी

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने निर्देश दिए हैं कि मैरिज गार्डन संचालक और डीजे वाले यह ध्यान रखें कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए, नहीं तो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। सभी उसका पालन करें। उन्होंने कहा है कि आगामी माह में बोर्ड परीक्षाएं हैं। इसलिए शादी समारोहों में निर्धारित समय के बाद लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है।